हिन्दु पक्ष की बड़ी जीत, ज्ञानवापी में अदालत ने पूजा की इजाजत दी
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हिन्दु पक्ष की बड़ी जीत, ज्ञानवापी में अदालत ने मस्जिद के इस हिस्से में पूजा करने की इजाजत दी

लखनऊ, 31 जनवरी 2024. ज्ञानवापी से लेकर बड़ी ख़बर सामने आयी है, हिन्दुओं के लिए ये खबर वाकई भावुक कर देने वाली है. दरअसल ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई है। तहखाने में पूजा सम्बंधित आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस हो गयी। अदालत इस प्रकरण में विस्तृत रूप से बुधवार को अपना आदेश सुनाएगी। आदेश की पत्रावली सुरक्षित कर ली गई है।

वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। इसके तहत व्यासजी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हमारा दूसरा अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग नंदीजी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दे दी जाये।

व्यासजी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताते हुए कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम से बाधित है।

तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी।

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