मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हेल्मट पहनने पर लगेगा जुर्माना

पढिये नये नियम में क्या बदलाव किये गए-

मोटर बाइक यात्रा के दौरान अब सवार और पीछे बैठने वालों दोनों व्यक्तियों के लिए हेडगियर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है । बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर पुलिस पहले से ही चालान काट रही है । लेकिन अब हेल्मेट को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आ गया है, जिसमें हेल्मेट पहनने के बावजूद भी यातायात पुलिस चालान काट सकती है। आइये जानते हैं सरकार ने हेल्मेट को लेकर क्या है नया नियम ।

अगर यात्री हेल्मेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहा हैं, लोकिन गलती से या फिर जानबुझकर हेल्मेट की पट्टी को नहीं लॉक किया है तो आपका चालान कट सकता है। यातायात पुलिस ऐसे व्यक्ति को पकड़कर चालान काट रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार इस लापरवाही या अपराध के लिए आपको 1000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

हेल्मट की मजबूती और यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार हेल्मेट में हाई क्वालिटी वाले फोम का उपयोग किया जाना चाहिए और इसकी न्यूनतम मोटाई 20-25 मिमी होनी चाहिए, सभी हेलमेटों पर ISI मार्क होना अनिवार्य है। यदि कोई लोकल या बिना ISI मार्क का हेल्मट इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है. यह सब दुर्घटनाओं में होने वाले जान के खतरे को कम करने के लिए किया जा रहा है.

बनिये जिम्मेदार नागरिक

सरकार आपको जागरूक कर सकती है, सरकार आपको चालान और जुर्माने से डराकर नियमों को मानने पर मजबूर कर सकती है लेकिन आपकी सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नही है बल्कि आपकी स्वयं की भी है. अतः आपसे निवेदन है की भारत सरकार द्वारा दिये गए आदेशों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें. रोड सेफ्टी जागरूकता से और समझदारी से होती है न कि जोर-जबरदस्ती से.