देश की राजधानी दिल्ली में पिछले काफी समय से लंबित ट्रैफिक चालानों की भारी संख्या को देखते हुए एक बार फिर लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया है। 11 फरवरी, शनिवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जैसा की बताया गया है कि इस बार की लोक अदालत में भी 1,44,000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का लक्ष्य है। पूरी दिल्ली में कुल 144 लोक अदालत लगेंगी और हर जिला अदालत के पास 1000 चालान भेजे जाएंगे। जिससे की एक ही दिन में रिकॉर्ड चालान के निपटारे किये जा सके |
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नेतृत्व में खाका तैयार
राष्टीय लोक अदालत हेतु दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इसका पूरा खाका तैयार किया है। दोनों ही विभागों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड कर दी है। ज्ञात हो कि लोक अदालत में सिर्फ भुगतान योग्य (कंपाउंडेबल) चालान ही लिए जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो, वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका हो, जिसका भुगतान हो चुका है, या कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो। वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर विवादित चालानों को भी इससे बाहर रखा गया है।
चालान की पर्ची डाउनलोड करने का आसान तरीका
नोटिस/चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/national-lok-adalat-1 पर लॉगऑन करना होगा। कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अतः यह कार्य पहले से करके ही लोक अदालत में सम्मिलित हों. उपरोक्त लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और नोटिस/चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा। पर्ची डाउनलोड करने में सफल होने के बाद भी कुछ सतर्कता बरतनी होगी। चालान के निपटारे के लिए पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में तय समय पर ही जाएं। साथ में अपना प्रिंट-आउट जरूर रखें।
कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल चालान में अंतर क्या है?
कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के दायरे में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के ऐसे मामले आते हैं, जिनके लिए मौके पर ही जुर्माना भरा जा सकता है। नॉन-कंपाउंडेबल चालान या मामलों में आरोपी को अदालत के ही सामने पेश होना पड़ता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, साइकल ट्रैक या फुटपाथ पर गाड़ी चलाना, ओवरटेकिंग, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, अंडर एज ड्राइवर, नाबालिग द्वारा किए जाने वाले अपराध, तेज आवाज में गाना बजाना समेत 16 तरह के उल्लंघनों को इस कैटेगरी में रखा गया है।