- दिल्ली में लोक अदालत लगने पर संशय, जी20 बैठक मुख्य कारण
- बाकी राज्यों में बिना व्यवधान लगेगी लोक अदालत
- आम जनता के लिए बेहद लाभकारी होती है लोक अदालत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 सितम्बर, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से संपत्ति कर, विद्युत प्रकरण और आगजनी प्रकरण सम्बंधित मामले जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा मुकदमापूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी.
जिला न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 9 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में सामान्यदाब श्रेणी के सभी घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी. इसके अतिरिक्त संपत्ति कर एवं जलकर सम्बन्धी प्रकरण, जो न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वाद्पूर्व प्रकरणों के निराकरण में संपत्तिकर अधिभार तथा जल उपभोक्ता प्रभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है.