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उत्तर-प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र: आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

आपका चरित्र कैसा है, आपके नाम पर कोई पुलिस FIR तो नहीं हुई है तथा आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, इसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश में “पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र” पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

इस चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत सभी नागरिकों को पड़ती है क्योंकि प्रदेश का कोई भी इंसान अगर सरकारी नौकरी में चयनित होता है तो उसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आधार केंद्र खोलने या बैंक मित्र बनने के लिए चरित्र प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। सरकारी नौकरी के साथ संविदा पर काम करने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है।

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ

  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं।
  • चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत सरकारी नौकरी से लेकर कई अन्य जगहों पर पड़ती है।
  • किराए पर अगर कमरा भी लेना हो तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है।
  • अगर आपको वीज़ा लेना है तो उसके लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।

चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • डिजिटल हस्ताक्षर

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट UPCOP पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा जिसमें ऊपर की तरफ “सिटीजन सर्विस” ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको “कैरेक्टर सर्टिफिकेट” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद लॉगइन पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा।
  • अगर आपके पास लॉगइन आईडी नहीं तो आप “क्रिएट सिटिजन लॉगइन” पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी को भरकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
  • जब आपका लॉगिन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो जनहित गारंटी अधिनियम के ऑप्शन पर जाकर चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के लिंक पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें मांगी गई जानकारी आपको भली भांति भर देनी है।
  • मांगी गई जानकारी भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और उसके साथ मांगी गई फाइल और शपथ पत्र को भी अपलोड कर दें अब अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • सबमिट करने के कुछ दिनों के भीतर ही आपका यूपी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले इस आधिकारिक वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट करें।
  • अब होमपेज में आपको मेनू में आपको citizen-service ऑप्शन दिखाई देता जिस पर आपको क्लिक करना है।
  • अब चरित्र सत्यापन अनुरोध के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक लॉगइन पेज खुलेगा जिसमें नीचे की तरफ प्रमाण पत्र सत्यापन का लिंक होगा उस पर क्लिक करें।
  • अब सर्विस टाइप में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को चुने और उसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बॉक्स में अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अंततः आपका प्रमाण पत्र सत्यापन आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और आपका चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन पूरा हो जाएगा।

सिटिजन सर्विस सत्यापन कैसे करें?”

  • ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने एक होमपेज खुलेगा जिसपर “नागरिक सेवाएं सत्यापन” का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना सेवा अनुरोध के ऑप्शन को चुनना होगा।
  • अब शिकायत सेवा अनुरोध बॉक्स में आवेदन संख्या दर्ज कर के सर्च बटन दबाएं।

चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित प्रश्न

  • पुलिस चरित्र प्रमाण में कौन सी जानकारी होती है?

पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थाई पता, पुलिस थाने का पता, पुलिस केस, अपराध और चरित्र से संबंधित जानकारियां दी होती हैं।

  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौनसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है?

आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल हस्ताक्षर

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