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कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभ, योग्यता

मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई योजनाओं का आरंभ होता रहता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने ही जनहित के लिए ऐसे गरीब वर्णों को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनकी केवल एक कन्या संतान हो और उसका विवाह हो गया हो। और परिवार के पास कोई भी आय के साधन ना हों और अभिभावक की आयु भी 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई, तो वे इस योजना के पात्र माने जायेंगे। जिस दंपत्ति का पुत्र था और अब वह जीवित नहीं है ऐसी स्थिति में भी दंपत्ति को हर महीने ₹600 की पेंशन की सहायता दी जाएगी।

आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज

  • दंपत्ति का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता न हों
  • विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • दंपत्ति का एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा।
  • अभिभावकों की सिर्फ एक बेटी हो और जिसकी शादी हो गई हो।
  • दंपत्ति की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • अगर अभिभावक करदाता हो तो भी योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • अगर अभिभावकों की एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र भी है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • पुत्री का विवाह होना आवश्यक है।
  • आवेदक को एक गरीब वर्ग के परिवार से होना चाहिए जिनके पास आया के कोई भी साधन मौजूद ना हो और राशन कार्ड भी बीपीएल होना चाहिए।

क्या हैं इस योजना के लाभ?

  • इस योजना का लाभ राज्य के उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास आय का कोई साधन ना हो।
  • लाभार्थियों को हर महीने ₹600 की पेंशन दी जाएगी।
  • लाभार्थी को अपनी पेंशन लेने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन की एक बेटी हो और उसी शादी भी हो चुकी हो।
  • अगर पुत्र की मृत्यु हो गई हो तो इस स्थिति में भी अभिभावकों को पेंशन दी जाएगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य

ऐसे कई गरीब परिवार होते हैं जो कि एक ही बेटी होती है और उसकी भी शादी हो जाती है, और वह इतने सक्षम नहीं होते हैं कि बाहर जाकर कुछ कमा सकें जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। ऐसे में उनके सामने वित्तीय समस्या खड़ी हो जाती है दूसरे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पात्र लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने ₹600 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आवेदक को इस आधिकारिक वेबसाइट http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx पर जाना होगा।
  • अब आप इस लिंक पर एक होम पेज खुलेगा, इस पेज पर ई–डिस्ट्रिक्ट सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करें
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आप को डाउनलोड के सेक्शन में जाकर आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपको विभाग और सेवा को चुनना होगा जिसमें आपको विभाग और सामाजिक न्याय का चयन करना होगा।
  • सेवा के चयन में आप मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें और submit पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

योजना से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

mpedistrict.gov.in

  • इस योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?

इस योजना का लाभ केवल अभिभावकों को दिया जाएगा जिनकी केवल एक बेटी हो और उसकी शादी हो चुकी हो।

  • क्या इस योजना में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?

हां, इसके लिए आपको अपने तहसील में जाकर आवेदन करना होगा

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