ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से उन सभी नागरिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह परिवार जो बीपीएल श्रेणी के नागरिक हैं या जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु किसी कारणवश हो गई है, ऐसे परिवारों को ₹20000 से लेकर ₹40000 तक की आर्थिक मदद की जाएगी। यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी लागू की गई है। इस योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। घर में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण के द्वारा किया गया है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जाए जिनके परिवार में आय अर्जित करने वाली की मृत्यु हो गई हो और परिवार में आए अर्जित करने के लिए कोई दूसरा सदस्य ना हो। राज्य में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके परिवार में एक ही सदस्य कमाने वाला होता है, ऐसे में यदि उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अन्य सदस्यों को परिवार का पालन पोषण करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
क्या हैं लाभ और विशेषताएं?
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवारों को दिया जाएगा जो बीपीएल श्रेणी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में पहले की अपेक्षा वृद्धि की गई है। पहले मृतक व्यक्ति के परिवार को ₹10000 दिए जाते थे।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि से नागरिक अपनी दैनिक दिनचर्या में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं।
- मृतक व्यक्ति के मृत्यु के 45 दिनों के भीतर योजना से मिलने वाली धनराशि को पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
- 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति को योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
योजना में आवेदन करने हेतु पात्रता
- आवेदक को मध्य प्रदेश स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के मृतक व्यक्ति के परिवार को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पीड़ित व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर योजना में आवेदन करने के लिए पीड़ित परिवार पात्र होंगे।
आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
- मृतक व्यक्ति की आयु के लिए स्कूल की मार्कशीट
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- यदि व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो मृत्यु के संबंध में f.i.r. की फोटो कॉपी
- परिवार का बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार रजिस्टर की नकल
- आवेदक का बैंक खाता पासबुक
योजना में ऐसे करें आवेदन
- आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा या socialsecurity.mp.gov.in पर जा सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लें।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें साथ ही मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करें और अपने क्षेत्र के नजदीकी नगर निगम, मुख्य नगर पालिका या नगर पंचायत में जमा करा दें।
- कार्यालय से संबंधित अधिकारियों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के बाद आवेदक को योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में राज्य के कौन से नागरिक आवेदन कर सकते हैं?
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल श्रेणी के नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को कितनी वित्तीय सहायता की जाती है।
₹20000 तक की एकमुश्त धनराशि से सहायता की जाती है।
- क्या इस योजना का लाभ केवल बीपीएल श्रेणी के नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं?
हां
हेल्पलाइन
फोन नंबर: 0755-2556916
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.i