UP कन्या सुमंगला योजना: registration, योग्यता, पैसा कब तक आएगा, जानें?
उत्तर प्रदेश में जन्मी बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय 3लाख से कम है उन परिवारों को बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देगी।
ये एक ऐसी पहल है जो कन्याओं के विकास और कल्याण के लिए विशेष रूप से काम करती है साथ ही साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत उस परिवार को ₹15000 की धनराशि दी जाएगी जहां एक बालिका जन्म लेती है। इस योजना के तहत धनराशि विभिन्न किश्तों में भेजी जाएगी।
इस योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है?
• प्रथम श्रेणी: नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है उन्हें ₹2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाए।
• द्वितीय श्रेणी: इसमें वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है और जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो, ऐसी कन्याओं को ₹1000 एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
• तृतीय श्रेणी: बालिका संगीत होंगी शुरू में जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया है, ऐसी कन्याओं को ₹2000 की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
• चतुर्थ श्रेणी: इस श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, ऐसी बालिकाओं को ₹2000 की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
• पंचम श्रेणी: इस पंचम श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगे जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, ऐसी बालिकाओं को ₹3000 की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
• पष्टम श्रेणी: इस श्रेणी में वो सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री में कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, ऐसी कन्याओं को ₹5000 एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा।
क्या हैं इस योजना के लिए योग्यताएं?
• आवेदन कर रही बालिका का परिवार राज्य के स्थाई निवासी होना चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या इससे कम की होनी चाहिए।
• कन्या के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
• एक परिवार की दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
• 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद जन्म होने पर 6 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
• अगर किसी परिवार में दो बेटियां गोद ली हुई हैं और दो बेटियां पहले से ही परिवार की सदस्य हैं तो चारों बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
• निवास प्रमाण पत्र
• पहचान प्रमाण
• स्कूल प्रमाण पत्र
• बैंक खाते का पासबुक
• मृत्यु प्रमाण पत्र(अगर माता-पिता कोई एक जीवित ना हो)
• बालिका की नवीनतम फोटो
• शपथ पत्र प्रमाण पत्र
• संयुक्त परिवार की एक तस्वीर
पंजीकरण की क्या है प्रक्रिया?
• सबसे पहले आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुलेगा जहां मेनू में नागरिक सेवा पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
•
रुको योजना के नियम और शर्तों से सहमति के लिए कहा जाएगा और उसके नीचे “I Agree” पर क्लिक करना होगा।
• अब स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
• इस फॉर्म को भली-भांति भर दें और ओटीपी सबमिट कर दें।
• ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
• अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड मिलेगा।
• अब इस प्राप्त लॉग इन आईडी और पासवर्ड की मदद से इस वेबसाइट mksy.up.gov.in पर लॉगइन करना होगा।
• अब आपकी स्क्रीन पर कन्या सुमंगला योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
• आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करनी है और सभी आवश्यक दस्तावेज को भी अपलोड करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए s.m.s. पर भेजे गए ओटीपी के लिंक पर क्लिक करें।
• अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहां पर दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
यूपी कन्या सुमंगला योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
1800 1800 300