Supreme Court issues directions and grants states time to reply in Covid 19 migrant matter
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प्रवासियों से नहीं वसूला जाएगा ट्रेन / बस का किराया: सुप्रीम कोर्ट


COVID-19 प्रवासी संकट मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अपने गृह राज्यों में लौटने के इच्छुक प्रवासियों से ट्रेन और बस किराए का शुल्क नहीं लिया जाएगा।


कोर्ट ने राज्य सरकारों को COVID-19 लॉकडाउन के बीच श्रमिक ट्रेनों और अन्य साधनों द्वारा प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के बारे में कई प्रश्न पूछने के बाद जवाब दाखिल करने का समय दिया।

जस्टिस अशोक भूषण, एसके कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करने का फैसला किया था।

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