शादी अनुदान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है । शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत के 51000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो की गरीब, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े है या वो परिवार जो अपनी बेटी की शादी करने में समर्थ नहीं है । शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक शादी अनुदान योजना एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते है |
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं ।
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के पिता या माता में से कोई एक का कम से कम 1 वर्ष तक निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य है तथा अंशदान भी जमा किया हुआ होना चाहिए ।
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा कन्या की शादी के लिए चलाई गई किसी भी अन्य योजना के तहत लाभार्थी ने पहले से लाभ नहीं लिया होना चाहिए ।
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत परिवार की सिर्फ एक कन्या को ही लाभ दिया जाता है लेकिन परिवार की दूसरी कन्या को भी लाभ दिया जा सकता है जब परिवार में दोनों संतान कन्या /लड़कियां ही हो ।
शादी अनुदान योजना का आवेदन ऑनलाइन कैसे करें
शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजन की आधिकारिक वेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov. पर जानी होगी | shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा
वेबसाइट पर आवेदक को नया पंजीकरण के अंतर्गत 3 ऑप्शन दिखेंगे
आवेदक जिस भी जाति से हैं वो अपने जाति के अनुसार दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें ।
उसके बाद वेबसाइट पे शादी अनुदान ऑनलाइन फॉर्म खुलकर आ जाएगा ।
शादी अनुदान ऑनलाइन फॉर्म में मांगी जानें वाली सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरे ।