क्या है एनपीएस - नेशनल पेंशन स्कीम / राष्ट्रीय पेंशन योजना ? ( NPS - What is National Pension Scheme / National Pension Scheme? )
Government schemes

जानें क्या लाभ है नेशनल पेंशन स्कीम / राष्ट्रीय पेंशन योजना का और कैसे करें आवेदन ?

राष्ट्रीय पेंशन योजना  |  नेशनल पेंशन स्कीम   | NPS –  National Pension Scheme  For Traders And Self Employed

क्या है एनपीएस – नेशनल पेंशन स्कीम /  राष्ट्रीय पेंशन  योजना ?
( NPS – What is National Pension Scheme / National Pension Scheme? )

भारत सरकार  द्वारा भारत के  सभी नागरिकों को वृद्ध आयु में  आर्थिक सुरक्षा  देने  के लिए  राष्ट्रीय पेंशन  योजना  अर्थात  नेशनल पेंशन स्कीम – एनपीएस  को लागू किया गया है  ।  राष्ट्रीय पेंशन योजना का संचालन विकास प्राधिकरण  द्वारा किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना किन व्यक्तियो के लिया है ? (who can enrol in the National Pension Scheme? )

राष्ट्रीय पेंशन योजना  एक सरकारी  योजना है  जो कि व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए है |  खुदरा व्यापारियों, दुकानदार और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के वृद्धावस्था  की   आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू  किया  है ।

नेशनल पेंशन स्कीम  के अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष  की आयु  पूरा होने  के बाद से  न्यूनतम 3000 रुपए मासिक  पेंशन के रूप में  दिया जाता है , यदि किसी  भी  लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के  पति या पत्नी को  पेंशन का 50% ही  प्राप्त करने का हक  होता है ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किन – किन दस्तावेज की  आवश्यकता पड़ती है ? (What documents are required for National Pension Scheme?)

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए  आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट यानि  बचत खाता की  संख्या और बैंक की ब्रांच ला  आईएफएससी कोड

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए  कैसे आवेदन करे  ? ( How to apply for National Pension Scheme?)

  • आवेदक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा |  कॉमन सर्विस सेंटर जाने  से पहले  आवेदक अपने साथ अपना  आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर पासबुक भी साथ रख ले  इन दोनों दस्तावेज का साथ होना अनिवार्य है
  • आवेदक को  पहले योगदान की राशि   कैश के रूप में VLE को देनी होगी
  •  VLE के द्वारा द्वारा लाभार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन  किया जाएगा |
  •  आवेदक को अपने आप ही स्वयं  का सत्यापन पत्र देना  पड़ेगा
  • इसके बाद  ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म  CSC VLE के द्वारा आवेदक को दिया जाएगा और   आवेदक को उस  फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर  करने उसके  पश्चात फॉर्म को CSC VLE के द्वारा अपलोड किया  जाएगा ।

 इसके बाद   आवेदक का  UPAN  जनरेट हो जाएगा , और  साथ  ही CSC VLE के द्वारा आवेदक का व्यापारी कार्ड भी प्रिंट किया जायेगा और  आवेदक को दिया जाएगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *