सीबीडीटी ने कहा कि उसने रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव शुरू किया है ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के अपने रिटर्न फॉर्म में एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान अपने लेन-देन का लाभ उठा सकें.
कोरोना महामारी संक्रमण का दुष्प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है और यही हाल भारत का भी है, लगभग सभी सरकारी विभागआम जनता को जरुरी बदलाव व सहूलियत देने के प्रयास में हैं | इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग ने भी वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन कर रहा है. इससे जो भी करदाता हैं उन्हें कोरोना महामारी के कारण सरकार से राहत मिलेगी |
बताया गया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म के संशोधन पर कार्य किया जा रहा है और इस मई के पहले सप्ताह तक अधिसूचित किया जाएगा. रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 मई तक उपलब्ध होगी. सरकार ने कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावाधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 के जरिये आयकर कानून, 1961 के तहत विभिन्न समयसीमा को आगे बढ़ाया है. इसके तहत 2019-20 में आयकर कानून के अध्याय VIए-बी के तहत कटौती का दावा करने के लिए निवेश या भुगतान को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है.