विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने पहले भी इस योजना की शुरुआत की थी लेकिन इसमें कई त्रुटियां होने के कारण इस योजना को बंद करना पड़ा था लेकिन अब राज्य के विकलांग वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि यह योजना अब दोबारा से शुरू हो चुका है। अप राज्य के विकलांगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जानिए क्या है विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के विकलांगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना को दोबारा से अपनी पुरानी योजना की कमियों को ठीक करके शुरू किया है। इससे हरियाणा के विकलांग नागरिकों के बीच खुशी का माहौल शुरू हो गया है। सरकार की सूचना की मदद से अब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरे से भीख नहीं मांगेंगे और अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने 1800 रूपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 60% या उससे अधिक विकलांग है तो वह इस आवेदन का फॉर्म डाल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है यदि किसी कारणवश आपके पास यह प्रमाण पत्र ना हो तो आप जिला चिकित्सालय में जाकर अपना विकलांग प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं जिसमें आपको लिखित रूप से दिखाना होगा कि आप 60% से अधिक विकलांग हैं।
इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जितने भी राज्य के दिव्यांग नागरिक हैं उन सभी को आर्थिक रूप से मदद करके उनके जीवन को आसान और खुशहाल बनाना है। आप तो जानते ही होंगे कि एक विकलांग व्यक्ति अपने जीवन में किस किस तरह के परेशानियों का सामना करता है उसका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है वह कोई भी काम करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम तक नहीं होता। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा सरकार इस योजना के जरिए एक सुनहरा अवसर लाई है जिससे वे अपनी कमियों के साथ अपना जीवन बिना आर्थिक समस्याओं के व्यतीत कर पाएंगे। इस योजना की मदद से वे सभी दिव्यांगजन आत्मनिर्भर और सशक्त बन पाएंगे।
जानिए इस योजना के लाभ और विशेषताएं
- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिक को हर महीने 1800 रू० पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग एवं दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मदद करना है।
- हरियाणा विकलांग योजना का लाभ राज्य के पुरुष एवं महिलाएं दोनों वर्गों के लोग ले पाएंगे।
- इस योजना की वजह से राज्य के किसी भी असक्षम और विकलांग लोगों को किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इस योजना का लाभ लेकर हरियाणा राज्य के विकलांग लोग सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
इस योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के तहत आवेदन के लिए आपको हरियाणा का मूलनिवासी होना आवश्यक है।
- किस योजना के उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है तभी वह इस योजना का पात्र माना जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में किसी और योजना का लाभ ले रहा हो तो वह इस योजना के आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- यदि आवेदक शारीरिक रूप से 60% या उससे अधिक विकलांग है तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना की वजह से विकलांग हो गया हो तो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- यदि आवेदक के पास चार पहिया वाहन या तीन पहिया वाहन है तो वह इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- यदि कोई व्यक्ति को आंख से कम दिखता हो या बिल्कुल अंधा हो तब भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
इस योजना के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
अगर आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। इस योजना का आवेदन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना इसके लिए बस आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। उसके बाद इस योजना से संबंधित दिए गए फॉर्म को भरने का लिंक उस पेज पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर देना होगा।
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आइए जाने क्या करें :
सबसे पहले आपको इस योजना के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा उसके बाद आपको इससे अपने ब्लॉग या जिला कार्यालय में ले जाना होगा।
वहां जाने के बाद आप वहां के कर्मचारियों से आवेदन फॉर्म ले लीजिए।
फॉर्म लेने के बाद उस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ कर उसे भर दें।
फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को उसके साथ संलग्न कर दीजिए।
इसके बाद आप आवेदन फॉर्म से संबंधित विभाग में जाकर उसे जमा कर दें।
इस योजना के आवेदन के लिए ऑफिशल वेबसाइट
https://socialjusticehry.gov.in/
योजना से जुड़े समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर
0172-2715090