नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने एक बार फिर पूरे देश में हलचल मचा दी है. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना आज आखिरकार जारी कर ही दी गयी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम छह बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है.
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का एलान होना है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नही होगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है.
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दिसंबर 2019 में कोरोना महामारी से ठीक पहले पारित हुआ था और बाद में इसकी राष्ट्रपति मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में काफी हंगामा विरोध प्रदर्शन हुआ। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना है।
सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी बाहर के नागरिक को बिना वेरिफिकेशन के नागरिकता नहीं दी जाएगी.
CAA में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं. इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो.