वैसे तो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है बेरोज़गारी भत्ता योजना, लेकिन अब राज्य सरकार ने भी इसके लिए एक शुरुआत की है । राज्य सरकार के द्वारा भी अलग-अलग राज्यों के लिए बेरोज़गारी भत्ता योजना चलाई जाती है ।
बेरोजगारी भत्ता योजना का लक्ष्य यह है कि जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी भत्ता योजना के द्वारा उन व्यक्तियों को शामिल करती है, नौकरी न होने के कारण इस योजना के ज़रिये भारत सरकार उन व्यक्तियों को भत्ता प्रदान करती है, बेरोजगार व्यक्ति इस सरकारी भत्ते के प्राप्त होने से अपने जीवन यापन में थोड़ा सा सुधार कर पाते हैं और अपना जीवन एक अचे तौर पर जी पाते है |
बेरोज़गारी भत्ता योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चलाई जाती हैं| बेरोज़गारी भत्ता योजना के चलते अलग राज्य के अलग-अलग नियम होते हैं, और मिलने वाले भत्ते में भी फर्क होता है ।
जानिए क्या है, उद्देश्य बेरोजगारी भत्ता योजना का ?
भारत सरकार का पहला चरण यह होता है, कि कितने व्यक्ति उनके राज्य में अभी तक पूरी तरीके से बेरोज़गार है, सरकार के पास जैसे, ही बेरोजगार व्यक्ति की सारी जानकारी आती है, और इस जानकारी के हिसाब से जैसे, ही कोई नए काम का आवेदन होता है, भारत सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता इन लोगों के लिए होतीं है|
इसी योजना के साथ चलते जो भी व्यक्ति बेरोजगार हैं उन सबको सरकार के द्वारा 1500 रुपए प्रतिमाह देने को तय किया गया है ।,भारत सरकार ने अपने पिछले बजट 2019 में यह बताया था, कि इस बार सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए 300000 करोड रुपए तक का बजट बनाया हैं ।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को भत्ता प्रदान करना है जिन व्यक्तियों के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है और वह अपनी आजीविका को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं । और इस योजना के चलते एक अच्छी बात यह है, कि इसमें दोनों युवक और युवती को सरकार ने शामिल किया है| बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ दोनों पुरुष और महिला ले सकते हैं और अपनी शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ा सकते हैं ।
कैसे करे अप्लाई, इस बेरोज़गारी भत्ता योजना में ?
बेरोजगारी भत्ता योजना में नामांकन करने के लिए सबसे पहली पात्रता यह होनी चाइये है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है, क्यूंकि इस बेरोजगारी भत्ता योजना में आप राज्य सरकार के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, इस वजह से आप केवल अपने राज्य के लिए ही आवेदन कर सकते हैं ।
आपको बेरोज़गारी भत्ता योजना में नामांकन करने के लिए 12वीं पास या इसके समक्ष की कोई डिग्री होनी चाहिए , साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी अनिवार्य है।
बेरोज़गारी भत्ता योजना में नामांकन के लिए आप पूर्ण रुप से बेरोजगार होने चाहिए, आपके पास आय का कोई स्रोत कही से भी नहीं होना चाहिए । इस योजना के चलते आपके परिवार की सालाना आय ₹300000 से कम होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है ।