पूरे देश में केन्द्र सरकार के अधीन लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने पेंशन पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन्हें बड़ी राहत पहुँचाने का निर्णय लिया है |
1. बदले हुए नियमानुसार पेंशन सम्बन्धी लाभ न केवल लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे बल्कि उनके परिजन
भी होंगे
2. नए नियम अनुसार अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा बेटी को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना की कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान या वेरोजगार संतान को मिलेगा |
3. फैमिली पेंशन स्कीम परिवार योजना 1971 के अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान ही केन्द्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देगी, अब पहले की भांति नौकरी का कार्यकाल कम से कम 7 वर्ष होना अनिवार्य नही है |
4. नए नियमानुसार 7 साल सेवा अवधि पूर्ण होने से पहले निधन होने पर कर्मचारी के परिजन या परिवार के सदस्य को 10 वर्ष तक कर्मचारी की आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा | जिसका पूर्ण अधिकार रखता है |
5. फैमिली पेंशन स्कीम 1971 के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है वह भी जब उस कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के दौरान हुई हो लेकिन नए नियमानुसार केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है और जब तक उसका विवाह नही हो जाता तब तक वह भी फैमिली पेंशन स्कीम का हक़दार है |
6. जब तक कि संतान की मासिक आय 9 हजार रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी, तत्पश्चात नही मिलेगी |
7. यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह फैमिली पेंशन स्कीम की हक दार होगी |