UP Boring Yojna
Uttar Pradesh

UP Boring Yojna: जानें योग्यता, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

किसानों की से का सबसे बड़ा स्रोत कृषि है, और किसानों के लिए अच्छी फसल की पैदावार के लिए अच्छे बीज, भूमि और सिंचाई की व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है।

और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जिन किसानों के पास उचित सिंचाई व्यवस्था नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से सिंचाई की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं वे किसान भाई Nishulk Boring Yojna के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है निशुल्क बोरिंग योजना?

प्रदेश के किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने फरवरी 1985 में यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की थी।

किसानों के पास सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण सूखे या फसल में सही पैदावार ना होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए निशुल्क सिंचाई योजना की शुरुआत की।

इस योजना का दूसरा नाम निजी नलकूप योजना उत्तर प्रदेश भैया इसके तहत और किसान के पास 0.2 हेक्टेयर ज़मीन है उन्हें सिंचाई के लिए पंप सेट की सुविधा प्रदान की जाती है वहीं अनुसूचित और जनजातियों से आने वाले किसानों को जमीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों की किसानों की आय बढ़े और उनके जीवन को सरल बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बोरिंग के लिए मिलने वाले सेट से किसान अपने खेतों में नकुल लगवा सकते हैं। खेतों में अगर बोरिंग की सुविधा है तो किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल उगा सकते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ा भी सकते हैं तथा इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जहां पर कोई नकुल नहीं है वहां पर इनवेल और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा बोरिंग कराना भी उद्देश्य है।

आवेदन के लिए क्या है योग्यता?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • सामान्य और अनुसूचित वर्ग के किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
  • किसान एक समूह बनाकर भी इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
  • अनुसूचित जाति व जनजाति के लघु और सीमांत वर्ग के किसानों के लिए न्यूनतम भूमि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • आवेदक किसी और केंद्रीय या राज्य स्तर की सिंचाई योजना का लाभ न ले रहा हो।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • सबसे पहले उम्मीदवार को यूपी लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने एक होम पेज खुलेगा जहां पर आपको मेनू के बटन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको “योजनाएं” पर क्लिक करना है।
  • थोड़ा नीचे की ओर बढ़ें और वहां आपको “शासनादेश” और “आवेदन पत्र” लिखा हुआ दिखाई देगा।
  • आप को आवेदन पत्र पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस पर एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भली भांति भर दें।
  • अब आप इस फॉर्म को खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग में जमा कर दें।

योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

  • क्या उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना के लिए धनराशि मिलतीहै?

जी हां

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