जानें दिल्ली विधवा पेंशन योजना के बारे में और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
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जानें दिल्ली विधवा पेंशन योजना के बारे में और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

 क्या है दिल्ली विधवा पेंशन योजना के ? ( What is Delhi Widow Pension Scheme?)

 दिल्ली विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत  शादी के  बाद छोड़ दी गई महिलायें या  तलाकशुदा महिला इस स्कीम के लिए  आवेदन कर सकती है |   दिल्ली विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत शादी के  बाद छोड़ दी गई महिलायें या  तलाकशुदा महिलाएं  को    मासिक पेंशन के रूप में  2,500 रूपये आर्थिक साहयता दी जाती है |

विधवाओं के अतिरिक्त  और  कौन सी महिलाएं दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर  सकती है ? ( Apart from widows, which other women can apply for Delhi Widow Pension Scheme?)

दिल्ली विधवा पेंशन योजना में  18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं जिनके पास भी अपना जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और बहुत  गरीबी में जीवनयापन कर रही हैं वे दिल्ली सरकार के आधिकारिक वेबसाइट  पर पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।

कैसे करे अप्लाई  विधवा पेंशन योजना के लिए ? (How to apply for widow pension scheme? )

(Widow Pension Scheme / Pension Scheme for Women in Distress दिल्ली सरकार के अधिकारी वेबसाइट  edistrict.delhigovt.nic.in  पर दिल्ली विधवा पेंशन योजना  के लिए अप्लाई किया जा सकता  है।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना की  शर्तों  ? (Conditions of Delhi Widow Pension Scheme?)

  •  दिल्ली विधवा पेंशन योजना  के लिए महिला  को कम से कम पिछले 5  साल से दिल्ली की निवासी होनी अनिवार्य है
  •  आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष की  होनी चाहिए
  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए और उसके पास अपने मृत  पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • आवेदक महिला के  आधार कार्ड  नंबर से जुड़ा हुआ एक बैंक अकाउंट  होना चाहिए
  • आवेदक महिला के पास दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए

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