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ध्यान दें: अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग द्वारा सार्वजानिक सूचना देते हुए बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में दिल्ली के सभी मोटर वाहन मालिकों से अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र(पीयूसीसी) प्राप्त करने का अनुरोध करती है.

जिन वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, उनका विभाग चालान करने जा रहा है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान जारी किया जायेगा जिसके अनुसार पीयूसीसी रखने में विफलता के लिए 3 महीने तक की कैद या 10 हजार तक का जुर्माना या दोनों साथ-साथ हो सकता है. उन्हें 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस रखने  के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा.

सभी पंजीकृत वाहन मालिक जिनके वाहन पंजीकरण की तारीख से (इलेक्ट्रिक/बैटरी चलित वाहनों को छोड़कर) 1 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें अपने वाहन की जांच कराने और जुर्माना से बचने के लिए पीयूसी केन्द्रों की सूची इस विभाग की वेबसाइट (www.https://transport.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है.    

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