गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत अब गर्भपात का अधिकार है. विवाहित और अविवाहित महिलाओं में कोई भी भेदभाव नही किया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और क़ानूनी गर्भपात का पूर्ण अधिकार है. अतः शादीशुदा और गैर- शादीशुदा में गर्भपात कानून को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नही होना चाहिए और उन्हें यह अधिकार चिकित्सा समाप्ति अधिनियम के तहत पूर्ण अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है. SC ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले मे कहा है

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ख़ुशी जाहिर करते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी योगिता भयाना ने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि “ आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला ! एबॉर्शन क़ानून में विवाहिता या अविवाहित महिला में कोई भेदभाव नहीं होगा !. योगिता भयाना महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ प्रखरता से पीड़ित महिलाओं का सहयोग करती हैं.