स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के इस अलर्ट में ग्राहकों को पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा गया है | बैंक ने पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
पैन और आधार लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई है.
अगर किसी व्यक्ति ने 30 सितंबर 2021 से पहले अपना पैन और आधार नहीं लिंक कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसके साथ ही कई तरह के वित्तीय लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे.
इस परेशानी से बचने के लिए सभी के लिए पैन और आधार लिंक करना बहुत जरूरी है. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से दोनों डॉक्युमेंट्स लिंक कर सकते हैं.