New guidelines for passengers arriving by plane
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विमान से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स

भारत सरकार ने आज से विमान सेवा शुरू कर दी है, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र-प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में विमान सेवा आज से उपलब्ध रहेगी, हालाँकि सभी राज्यों ने विमान से आने वाले यात्रियों के लिए राज्यनुसार अपनी-अपनी गाइडलाइन्स जारी करी हैं

दिल्ली

दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि विमान से आने वाले यात्रियों के लिए यह अनिवार्य नही है कि सभी को क्वॉरन्टीन होना है, जिनमे लक्षण है सिर्फ उन्हें ही क्वॉरन्टीन होने की जरुरत है, बाकी लोग सीधे अपने घर जा सकते हैं |

उत्तर-प्रदेश

उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है कि जो यात्री विमान से यूपी पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. अगर किसी के पास होम क्वॉरन्टीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा.

उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुखता से दर्शाई गई वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

पंजाब और जम्मू कश्मीर

पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर दोनों ही सरकारों ने शर्त लगाई है कि जो विमान से आएगा उसे 14 दिन के लिए होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी साफ साफ कह दिया है कि विमान सेवा केवल उनके लिए होगी जिनको सच में जरूरत होगी. हर किसी के लिए मुंबई में लैंडिंग नहीं है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने भी कम से कम 14 दिन के लिए होम क्वॉरन्टीन रहने के लिए अनिवार्य किया है |

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