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INCOME TAX: इनकम टैक्स और टीडीस से जुड़े नियमो में किये गए है बदलाव, 1 अप्रैल 2021 से होंगे लागू

INCOME TAX: Changes have been made in the rules related to income tax and TDS, will be applicable from 1 April 2021

आयकर विभाग ने बजट 2021 से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है, यह बदलाव की घोषणा सैलरीड क्लास के लोगो को आईटीआर फाइल करने में और आसानी हो जाये | बजट 2021 के नियमो में बदलाव 1 अप्रैल 2021 लागू हो जाएंगे, केंद्र सरकार ने यह कदम सैलरीड क्लास वर्गीय लोगो के लिए उठाया है ताकि उन्हें  आईटीआर फाइलिंग में और भी ज़्यादा आसानी हो |

देखा जाये, तो सरकार ने बजट 2021 में मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगो के लिए अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है | उनके मुताबित केवल वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल कि उम्र से ऊपर है और जिन्हे पेंशन मिलती है, उन नागरिको को अपना  टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी हो, और ज़्यदा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर सके | इसलिए सरकार ने बजट 2021 में काफी बदलाव कर एक बड़ा कदम उठाया है | इसके साथ ही सैलरीड क्लास वर्गीय लोगो को आईटीआर फाइल करने के नियमो को आसान बनाया है |

ईपीएफ

इस नए लागू होने वाले नियमो में अगर पीएफ पर मिलने वाला ब्याज 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो इसके अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ेग |वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स नियमो में बदलाव इसलिए किया है, ताकि अधिक सैलरी पाने वाले लोगो पर टैक्स बढ़ाया जा सके |

प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म्स

जो लोग 1 अप्रैल 2021 अपना आईटीआर फॉर्म रेगुलर बेसिस पर भरते है, उन लोगो की सुविधा के लिए सरकार ने नकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को काफी आसान कर दिया है |

सीनियर  सिटिजन को आईटीआर फाइल करने की कोई अव्यश्कता नहीं है

बजट 2021 आने  के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इस बात की घोषणा की गयी थी की अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल करने की कोई आव्यशकता नहीं है, जिन नागरिको की उम्र 75 साल से अधिक है उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरुरत नहीं है, सरकार ने यह सुविधा उन लोगो को दी है जो पैंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट पे आने वाले ब्याज़ पर आश्रित है | 

केंद्र सरकार ने बजट 2021 के दौरान आईटीआर नहीं फाइल करने वाले लोगों के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए है | सरकार ने ऐसे लोगो पर सेक्शन 206 एबी का प्रावधान जारी कर दिया है | यानी की, अगर कोई भी आदमी आईटीआर नहीं फाइल करता है तो इसके तेहेत 1 अप्रैल 2021 से उस व्यक्ति से दोगुना टीडीएस वसूल किया जायेगा |

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