Government gave big relief on driving license and motor vehicle documents
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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों पर दी बड़ी राहत

भारत सरकार ने सभी  गाड़ी  चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन की पेपर्स की वैलिडिटी के समय को  बढ़ा दिया  है.  कोरोना सक्रमण के कारण  ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिस्ट्ररशन, वाहन फिटनेस  जैसे  जरुरी दस्तावेजों की  वैलिडिटी  को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है. इससे पहले सरकार ने जून  2020 में इविंग लाइसेंस, रेजिस्ट्ररशन, वाहन फिटनेस  जैसे  जरुरी दस्तावेजों की  वैलिडिटी  को बढ़ाकर. 30 सितंबर तक कर दिया था .

 भारत  में  कोरोना वायरस सक्रमण  के प्रसार  की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण सरकार ने यह  फैसला लिया  है | सरकार ने  इससे पहले  30 मार्च और 9 जून को भी ऑर्डर पास कर के  ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिस्ट्ररशन, वाहन फिटनेस  जैसे  जरुरी दस्तावेजों की  वैलिडिटी  को बढ़ाकर  9 जून 2020 तक करा था लकिन कोरोना सक्रमण के प्रसार के कारन  आखिरी परामर्श में समय सीमा को  बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था.

मंत्रालय की ओर से  दी गई जानकारी के मुताबिक  गाड़ी से संबंधित सभी पेपर्स ( दस्तावेज ) जिनकी वैलिडिटी (वैधता)  का  रिन्यू  लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया है या नहीं होने की संभावना  है  उनके लिए  31 दिसंबर 2020 तक पेपर्स की वैलिडिटी  वैध करार दिया जाएगा.

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