Full procedure and rules for making arms license
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आर्म्स लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया और नियम

दिल्ली में पिछले एक वर्ष से हथियारों के लाइसेंस सम्बंधित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है, अभी तक ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही हथियारों के लाइसेंस बनाये जाते थे परन्तु इसके चलते लोगों को सम्बंधित विभागों के कई चक्कर ही नही काटने पड़ते थे बल्कि घूसखोरी का भी शिकार होना पड़ता था |

ऑनलाइन हथियार के लाइसेंस के आवेदन हेतु आपको (www.delhipolicelicensing.gov.in) पर जाना होगा |

ऑनलाइन सुविधा में दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने अब हथियार के नए लाइसेंस, नवीनीकरण, वैधता बढ़ाने, दूसरे राज्यों के लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन इत्यादि सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है | |यह सुविधा वर्तमान समय में दिल्ली के सभी 15 जिलों में दी जा रही है

आवेदन करने की प्रक्रिया

· सबसे पहले वेबसाइट (www.delhipolicelicensing.gov.in) पर जाकर अपनी सभी जरुरी जानकारी दर्ज करें.

· इसके बाद लाइसेंसिंग यूनिट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलेगी |

· इसके बाद आवेदक को मेल पर लॉगइन आई़डी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा.

· इसके बाद आवेदनकर्ता को अपने सभी कागजात अपलोड करके आर्म्स लाइसेंस एप्लीकेशन भरना होगा.

· इसके बाद लाइसेंसिंग यूनिट आवेदन की प्रक्रिया को आगे कार्यान्वित करेगा.

· आवेदन स्वीकार होने पर ऑनलाइन ही फीस का भुगतान करना होगा, पूरा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर डाक के माध्यम से लाइसेंसिंग यूनिट भेजना होगा.

· इसके बाद लाइसेंसिंग यूनिट आर्म्स एक्ट 1954 के तहत उस पर विचार करेगी और वेरिफिकेशन करने के बाद लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा.

जरुरी कागजात

· आवेदन फार्म(ऑनलाइन अप्लाई)

· अपॉइंटमेंट के समय में सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जमा करना होगा

· जन्मतिथि सम्बंधित प्रमाणपत्र जमा करना होगा

· पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी यदि नही है तो एफिडेविट के साथ पासपोर्ट कॉपी, वोटर या पैन कार्ड को भी जमा किया जा सकता है

· निवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी आधार मान्य रहेगा, यदि आप किराये के घर में रहते हैं तो एक रेंट अग्रीमेंट जमा करना होगा

· अपने स्वास्थ्य सम्बंधित एक हेल्थ प्रमाण पत्र किसी एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ देना होगा

· सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करने होंगे

· यदि आपकी जान को कोई खतरा है तो उससे सम्बंधित पुलिस एफ़ाइआर या कंप्लेंट कॉपी जमा करनी होगी

· अपनी आर्थिक कमाई की पूरी जानकारी जैसे की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी देनी होगी

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