पालतू कुत्ते पालने वाले होशियार, अगर आपने अभी तक अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नही कराया तो भुगतना पड़ सकता है भारी जुर्माना

पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अवश्य करा लें. दिल्ली नगर निगम का कहना है कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कभी भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्तों को जब्त भी किया जा सकता है या फिर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का भी प्रविधान है.

पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराने से कतराते हैं कुत्तों के मालिक

पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन यह देखा गया है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराते हैं। उन्होंने कहा कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण करायें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पंजीकरण कराना अनिवार्य

पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि पालतू कुत्तों का रेबीज वायरस सहित अन्य बीमारियों जैसे पार्वो वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया है कि नही, साथ ही पालतू कुत्ते के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार होता है, अवैध कुत्ते प्रजनन (डॉग ब्रीडिंग) नियंत्रित होगा। इतना ही नहीं पंजीकरण संख्या से लापता पालतू कुत्तों का पता लगाने सहित अन्य कई मामलों में मदद मिल सकती है।

सफल पंजीकरण कराने की पूरी प्रक्रिया

अधिकारी ने कहा कि नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic पर उपलब्ध आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, कुत्ते की एक तस्वीर, निवास प्रमाण और मालिक का पहचान प्रमाण जमा कराना होता है।