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18 मई से कितनी खुलेगी दिल्ली, केजरीवाल ने पीएम मोदी को भेजा प्रपोजल

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि ये तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए इसके ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है? क्या क्या ढिलाई होनी चाहिए, क्या-क्या सुविधाएं शुरू होना चाहिए? सभी से 15 मई तक अपने अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया था और उन सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि 17 मई के बाद क्या किया जाएगा। बता दें कि लॉक डाउन तो अभी और चलेगा लेकिन 17 मई के बाद कई तरह की छूट दी जा सकती है। अगले चरण की गाइडलाइंस तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से उनके सुझाव मंगाए हैं।

वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से इस बारे में सुझाव मांगे थे, उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों ने 5 लाख से भी ज्यादा विचार उन्हें भेजे हैं, उसी आधार पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा।

केजरीवाल ने लिखा कि कंटेनमेंट ज़ोन में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं होगी। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहिए। लेकिन सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क अनिवार्य होंगे। केजरीवाल के मुताबिक लॉक डाउन में ढील होने के बाद कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों, ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, आईसीओ इत्यादि की उचित व्यवस्था कर ली है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी लेकिन, परीक्षा 01.06.2020 से प्रभावी होंगी और ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। आतिथ्य सेवाएँ जैसे आवास के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वास्थ्य/ पुलिस/ सरकारी अधिकारियों/ स्वास्थ्यकर्मियों, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों और अन्य जो संगरोध सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं नहीं चालू होंगें।

सभी सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और सभागार असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान को खोलने की इजाजत नहीं। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और अन्य समारोहों को इजाजत नहीं। सभी धार्मिक स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक मण्डली सख्त वर्जित है। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे।

वहीं व्यक्तियों की भलाई और सुरक्षा के कारण भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखा कि सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, व्यक्तियों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सख्ती से रोक रहेगी। सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर घरों पर रहेंगे।

बात दें कि निम्नलिखित गतिविधियों को निर्दिष्ट के साथ प्रतिबंधों की अनुमति है। निम्नलिखित अनुमत गतिविधियों के लिए किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है:

• सभी रेस्तरां / खाने वाले जगहों / मिठाई की दुकानों / बेकरी आदि (उनके स्थान से वंचित) को केवल एक मार्ग और होम डिलीवरी के आधार पर कार्य करने की अनुमति है।

• सभी पार्क, खेल के मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस शर्त के अधीन हैं कि उचित सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखी जानी चाहिए और इन कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन द्वारा क्लोज-कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की अनुमति नहीं होगी।

• ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि वे केवल एक यात्री को ले जाएंगे।

• टैक्सी / टैक्सी (कैब एग्रीगेटर्स सहित) को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि चालक को छोड़कर केवल दो यात्रियों को अनुमति दी जाए। इसके अलावा, एग्रीगेटर्स द्वारा कार-पूलिंग / कार-शेयरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• बसों को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी कि बस के अंदर एक समय में 20 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, हर समय बस के अंदर 2 मार्शलों का होना अनिवार्य होगा, बस के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने और यात्रियों की संख्या 20 तक सीमित रखने के लिए, क्रमशः प्रवेश और निकास द्वार का संचालन करना होगा।

• केवल कुछ ही श्रेणियों के व्यक्ति जैसे सरकारी कर्मचारियों और आवयश्क सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए मेट्रो सेवाओं की अनुमति है। और जिन्हें अनुमति होगी उन्हें प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। डिब्बों के अंदर बैठना वैकल्पिक आधार पर होना चाहिए। मेट्रो स्टेशनों और कोचों का सीनेटाइजेशन / कीटाणुशोधन दिन में मल्टिपल अंतराल पर होना चाहिए। केवल टिकट रहित यात्रा / स्मार्ट कार्ड-आधारित यात्रा की अनुमति होनी चाहिए।

• व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के पास अधिकतम दो यात्री होंगे। दोपहिया वाहनों के लिए, पिलर राइडर की अनुमति नहीं है।

• सभी निजी कार्यालय, चाहे जो भी हो, घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ, आवश्यकता के अनुसार 50% तक की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं।

• सरकारी कार्यालय MHA के दिशानिर्देशों के अनुसार समान लाइनों पर काम करेंगे।

• मार्केट कॉम्प्लेक्स के सभी बाजार विषम-समान आधार पर खुले रहेंगे, दुकानें उनके शॉप नंबर के आधार पर वैकल्पिक दिनों में खुलेंगी।

• निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जहां भी श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं या दिल्ली के एनसीटी के भीतर से साइट पर ले जाया जा सकता है।

• अन्य सभी गतिविधियों (औद्योगिक / वाणिज्यिक) की अनुमति दी जाएगी गतिविधियों, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं।

इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों में से कोई भी कंटेंमेंट जोन में अनुमति नहीं है।

हालांकि, सभी राज्यों की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपने सुझाव इस प्रपोजल के जरिये केंद्र सरकार को दे दिए हैं। इसी आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लॉक डाउन 4 में क्या क्या होगा इसका फैसला कर देश को संबोधित करेंगे।

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