वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस महामारी के कारन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 जून तक के लिए तय कर दिया है|
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि को पहले ही 10 गुना बढ़ा दिया है | आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि की तारीख पहेली बार नहीं बल्कि दशवीं बार बढ़ा गया है नए पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए अब नियमों खुश बदलाब किये गए है | जिससे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समस्या उत्पन नहीं होगी | नए नियम के अनुसार पांच कार्ड के आवेदन देने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है । अगर कोई भी उपभोक्ता पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने लिए अगर ऑनलाइन करने में सहज नहीं हैं तो , वह उपभोक्ता एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर सकते हैं।