अलग-अलग तरह के रोज़गार अवसर उत्पन्न करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जलाया जाता है। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार नागरिकों को ऋण दिया जायेगा।
इस योजना को 13 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ किया गया है। योजना के तहत युवाओं को खुद का उद्यम शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा और दिए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को दी जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को बिना किसी गारंटी की सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा जिससे कि वह अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। इस योजना के जरिए प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे इतना ही नहीं प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी होगी जिससे कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
उन बैंकों की सूची जो इस योजना से सम्मिलित हैं
- बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- यूनियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- इंडियन बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- फेडरल बैंक
- धनलक्ष्मी बैंक
- यूको बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- यस बैंक
- केनरा बैंक
- एक्सिस बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- करूर व्यस्य बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- बंधन बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- पंजाब एंड सिंध बैंक
लाभार्थी के लिए जरूरी निर्देश
- लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी न्यूनतम आठवीं कक्षा से पास होना चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹12लाखसे अधिक ना हो।
- किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ ना ले रहा हो।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया?
- विभाग द्वारा पात्रता परीक्षण करने के बाद ऑनलाइन आवेदन संबंधित बैंक में प्रेषित किया जायेगा।
- बैंक द्वारा अधिकतम 6 हफ्तों में आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।
- अगर आवेदन स्वीकृत होता है तो बैंक द्वारा 1 महीने के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा।
- बैंक शाखा द्वारा लाभार्थी के पक्ष में ब्याज अनुदान या की गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से क्लेम किया जाएगा।
- महाप्रबंधक और जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि लाभार्थी के जो खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सीधे हस्तांतरित की जायेगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
https://samaast.mponline.gov.in
योजना से संबंधित लाभ और विशेषताएं
- इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा।
- इस योजना से उपलब्ध लोन पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
- इसी के साथ इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
- इस योजना के जरिए प्रदेश की विकास दर में गिरावट आएगी।
- प्रदेश के नागरिक योजना के ज़रिए स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम होंगे।
- इस योजना के जरिए वे देश के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आवेदक ने न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या फिर से कम होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा हो।
- केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर ना हो।
- केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
हेल्पलाइन
0755-6720200